Discipline Related Terms(अनुशासन सम्बन्धी नियम)
1. छात्र/छात्रा को प्राध्यापकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये तथा उनका सामान्य व्यवहार शिष्ठ एव सुसभ्य होना चाहिये। किसी भी दशा में अभद्रता तथा अशिष्टता क्षम्य नहीं होगी।
2. महाविद्यालय प्रांगण में पान चबाना या धूम्रपान करना निषेध है।
3. मध्यावकाश में छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में क्रीड़ा मैदान में खेलने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
4. सभी छात्र/छात्रा को अपने वाहन साइकिल स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है अन्यत्र रखने पर 5/- रुपये आर्थिक दण्ड देय होगा। अन्यत्र रखने से हुई हानि का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
5. कार्यालय के अन्दर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है।
6. उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन गम्भीर अपराध समझा जायेगा तथा अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. अनुशासन भंग करने वाली छात्र/छात्रा को शुल्क मुक्ति सुविधा से वंचित किया जा सकता है।
8. प्राचार्य कक्ष में कोई छात्र/छात्रा बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेग।
9. ऐच्छिक एवं अन्य विषयों में परिवर्तन करने की अनुमति कक्षायें आरम्भ होने के एक माह पश्चात नहीं दी जायेगी।
10. महाविद्यालय में विद्यार्थी होने का प्रमाण-पत्र रेलवे कन्सेशन तथा अन्य सभी सुविधायें केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्राप्त होगी जिनका पूर्ण शुल्क जमा हो गया होगा।
11. रेलवे कन्सेशन, लम्बी छुट्टियों में केवल घर जाने के लिये ही दिया जायेगा।
12. यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं होगा।
13. कार्यालय में विद्यार्थियों का कार्य प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे के मध्य होगा।
14. छात्र/छात्रायें विषय परिवर्तन सम्बन्धी लिखित अनुमति-पत्र अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें अन्यथा उनका विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
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